अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर ( पोक्सो कोर्ट) स्थित रामपुर ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

रामपुर बुशहर, 29 नवम्बर मीनाक्षी

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर ( पोक्सो कोर्ट) स्थित रामपुर ने एक अहम फैसला सुनाते हुए देव राज पुत्र  जैसी राम निवासी जिला कुल्लू को 10 साल की कठोर कारावास व 20 हजार रुपए

 जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि 31 अगस्त 2017 को आरोपी देब राज पीडिता जिस की उम्र 17 वर्ष थी को शादी करने की नियत से स्कूल से भगा कर ले गया, इस दौरान आरोपी उसे अलग-2 स्थानों पर ले गया चूंकि पुलिस उन्हें ढूंड रही थी। अन्ततः वह उसे पानीपत हरियाणा ले गया और वहां रहने लगा। लेकिन उस दौरान उस ने पीडिता के साथ दुर्व्यहार करने लगा। शराब पीकर आरोपी उसे मारता था एक दिन पीडिता ने अपने रहने बारे सूचना अपनी माता को दी जो पुलिस को लेकर वहां पहुंचे और पीडिता को वापिस घर लाए। लेकिन आरोपी फरार हो गया। जिसे तीन वर्ष बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद मुकदमा अदालत में चला व सभी गवाहों के ब्यान व दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद आज अदालत ने यह फैसला सुनाया। सरकार की तरफ से मुकदमें की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल द्वारा की गई। आरोपी को यह राजा  पोक्सो एक्ट व नाबालिक लड़की को भगाने के आरोप सिद्ध होने पर सुनाई गई।

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