रामपुर बुशहर, 29 मार्च
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी राज कुमार पुत्र धुप सिंह उम्र 31 साल निवासी गांव मुहान डा कोठी तहसील आनी जिला कुल्लू व दिवान चन्द पुत्र पदम सिंह उम्र 38 साल निवासी गांव खडोरण डा० कोठी तहसील आनी जिला कुल्लू को चरस रखने व बेचने के जुर्म में 10 वर्ष सशक्त कारावास व 2 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बाताया कि 12 अक्तूबर 2020 को पुलिस टीम ने बारुबाग में नाका लगा रखा था तो समय करीब 9.50 बजे सुबह एक बलेरो जीप रामपुर की तरफ से आई जिसे चैकिंग के लिए रोका गया! जिसमें एक व्यक्ति बैठा था जिसने अपना नाम राज कुमार बताया जो पुलिस को देख कर कुछ घबराया हुआ था। जिसपर पुलिस को किसी अवैध वस्तु होने का शक हुआ। मौका पर दो स्वतन्त्र व्यक्तियों के सामने गाडी को चैक किया! तो सीट के निचे एक बैग में चरस बरामद हुई! जो तोलने पर 2 किलो 58 ग्राम पाई गई। पुछताछ के दौरान राज कुमार ने बताया कि इसके साथ इस चरस को बेचने के लिए ले जाने में दिवान चन्द भी अपनी गाड़ी में आगे पीछे चल कर इसका सहयोग कर रहा था। दोनों आरोपियों की काल डिटेल का अवलोकन करने पर दोनों आरोपी आपस में सम्पर्क में पाये गए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। ट्रायल के दौरान 15 गवाहों के ब्यान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को चरस रखने व बेचने का दोषी पाया। सरकार की तरफ से मुकदमें की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल व केएस जरयाल व अतिरिक्त लोक अभियोजक सुरज मोहिनी ने की