रामपुर बुशहर,31 मार्च मीनाक्षी
जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने पॉक्सो अधिनियम के तहत एक आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30 मार्च 2026 को अदालत ने अक्षय राणा उर्फ अक्षु (25 वर्ष), पुत्र पवन राणा, निवासी गांव भुट्टी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला को धारा 8 पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया।
उप-जिला न्यायवादी सुरज मोहिनी नेगी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2025 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 10 अप्रैल 2025 को आरोपी ने पीड़िता के क्वार्टर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़िता और पड़ोसियों ने आरोपी की तलाश शुरू की।
कुछ समय बाद आरोपी उसी भवन के लैटर (सीढ़ियों) से नीचे आया और भागने की कोशिश की, लेकिन दौड़ते समय गिर गया। इसके बाद पड़ोसियों की मदद से उसे पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया।
मामले में थाना ब्रो, तहसील निरमंड, जिला शिमला में शिकायत दर्ज कर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अदालत में कुल 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल द्वारा की गई। अदालत के इस फैसले से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर एक सकारात्मक संदेश गया है।

