रामपुर बुशहर, 1 दिसंबर
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायलय किन्नौर स्थित समुपर ने एक अहम फैसला सुनाते हुए प्रेम सिंह पुत्र उत्तम सिंह गांव दारन पोस्ट ऑफिस लगावाटी व तहसील आनी व सतपाल पुत्र हेत राम गावं कोल्या पोस्ट ऑफिस लगाऊटी तहसील निरमण्ड जिला कुल्लू के चरस रखने व बेचने के आरोप में दस साल कारावास व 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 2 साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 28 जुन 2021 को पुलिस पार्टी पेट्रोलिंग के लिए गई थी तो सयम करीब 10 बजे रात जब पुलिस पार्टी पिनजडधार पहुंची तो दो व्यक्ति सड़क के किनारे बैठे हुए थे। पुलिस को देखकर भागने की कोशिष की लेकिन पुलिस जवानों ने उन्हें थोड़ी दुरी पर काबु कर लिया। उनके पास एक बैग था जिसे खोलकर चेक किया तो उसके अन्दर से 3 किलो चरस बरामद हुई। मौके पर कार्यवाही एच.सी जगदीश द्वारा अमल में लाई गई और थाना आनी में मुकदमा दर्ज किया गया। तफदीश मुक्कमल होने पर चलान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायलय किन्नौर स्थित समुपर
की अदालत में पेश किया गया। अदालत में कुल 9 गवाहों के ब्यान कलमबन्द किए गए। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को चसर रखने का दोषी पाया। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल व के.एस जरयाल द्वारा की गई।