रामपुर के तीन आरोपीयों को उम्र कैद व दो लाख रुपए जुर्माना अदा करने की हुई सजा 

 रामपुर बुशहर, 23 मई

 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपीयों को आजीवन कारावास व 2 लाख रुपए अदा करने की सजा सुनाई है। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने करते हुए कहा कि उक्त आरोपी  चमन लाल (30)पुत्र  सोहन लाल,  मोहन लाल (29)पुत्र  कृष्ण चन्द, गोबिन्द सिंह(32) पुत्र  नाथू राम , सुनील पुत्र रमेश चन्द सभी निवासी गांव मझेवटी डा० देवनगर  रामपुर जिला शिमला 

(हि०प्र०) को आजीवन कारावास व 2 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही इस जुर्माना की राशि को मृतक के आश्रितों को अदा करने के आदेश भी पारित हुए हैं। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 5 नवंबर 2015 को मृतक चमन लाल पुत्र स्व0  दीनानाथ निवासी गांव कतमोरी लांग डा० उर्टू  तै० निरमण्ड जिला कुल्लू उम्र 24 साल अपने दोस्तों के साथ उनके सहकर्मी की शादी में गांव फौला गया हुआ था। मृतक व उसके सहकर्मी दत्तनगर  मिल्कपलान्ट में काम करते थे। शादी में सब ने शराब पी तथा डीजे में नाचने लगे। कुछ समय बाद मृतक  उसके दोस्त  व आरोपी खेत में शराब पीने बैठ गए। जहां पर मृतक व उसके दोस्त का आरोपीगणों के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया। जिसमें मृतक व उसके दोस्त को मार पडी। उसके बाद मृतक व उसका दोस्त घर के लिए चल पड़े। जब वह सडक पर पहुंचे तो तीन आरोपी उन्हें भरेरीनाला के पास मिले और उनके साथ मारपीट की। जहां से चमन मृतक कहीं भाग गया व उसके दोस्त देव राज को गाड़ी में बैठा कर ले गए। वह लोग चमन को भी तलाश रहे थे।थोड़ा आगे उन्होंने देव राज को गाडी से बाहर डाल दिया। चारो आरोपीगण सुबह के 3 बजे तक उसी सड़क में घुम रहे थे। मृतक की मां ने उसके वापिस घर न आने बारे सूचना रामपुर पुलिस को दी। तलाश के दौरान दो दिन बाद लाश सड़क से काफी नीचे पत्थरों की आड में मिली। चारों आरोपीगणों के खिलाफ धारा 302 आईपीसी  का मुकदमा थाना रामपुर में दर्ज किया गया। तफ्तीश पूर्ण होने पर चालान अदालत में पेश किया गया।इस के दौराने मुकदमा की सुनवाई कुल 21 गवाहों के साक्षय दर्ज किए गए। सभी साक्षय गवाहों के ब्यान व वैज्ञानिक साक्षय के आधार पर सभी को चमन कुमार की हत्या का दोषी पाया गया और चारों आरोपीगणों को उम्रकैद की मजा सुनाई।

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