विशेष न्यायधीश   किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने चरस व अफीम के आरोपी को सुनाई 10 साल की कठोर कारावास की सजा 

रामपुर बुशहर, 21 मार्च

 विशेष न्यायधीश  किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी विपन ठाकुर पुत्र  मोती राम गांव कोयला डाकघर कमान्द तहसील आनी जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश उम्र 31 साल को अफीम तथा चरस रखने का आरोप सिद्ध होने पर 10 वर्ष का कठोर कारावास व 2 लाख रुपये जुर्माने की 21 मार्च को सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी  कमल चन्देल ने बताया कि  19 अगस्त 2020 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली की आरोपी विपन  नोगकँची कुमारसैन कुलबी ढाबा में अवैध रुप से अफीम व चरस बेचने का धन्धा करता हैं। जिस सूचना पर पुलिस टीम ने तुरन्त ढाबे में रेड डाली तथा तलाशी अमल में लाई। मौका पर स्वतन्त्र गवाह कल्पना पराशर व सुधीर को भी बुलाया गया। तलाशी के दौरान ढावा के अन्दर बने टेबल काउंटर के पीछे छुपा कर एक चैनदार बैग बरामद हुआ जिसको गवाहों के सामने खोल कर चैक किया गया तो उसके अन्दर अफीम व चरस बरामद हुई। तोलने पर अफीम का वजन 574 ग्राम व चरस का वजन 834 ग्राम पाया गया। मौका की कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई गई। इस तरह इतनी भारी मात्रा में अफीम व चरस रखना व बेचना जुर्म जेर धारा 18, 20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत पाया गया। मुकदमें की तफ्तीश मु०आ० भुपेन्द्र सिंह व मु०आ० जोगेश्वर ने अमल में लाई। तफ्तीश मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश किया गया। अदालत में 17 गवाहों के ब्यान कलमबंद किए गए। दोनों पक्षों की गवाही व दलीले सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को अवैध तौर पर अफीफ व चरस का धन्धा करने पर 10 साल कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माना जेर धारा 18 आफ एनडीपीएस एक्ट  तथा 10 साल कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माना जेर धारा 20  आफ एनडीपीएस एक्ट  की सजा सुनाई जो दोनों धाराओं के तहत कारावास एक साथ कटेगें । सरकार की तरफ से मुकदमें की पैरवी उप जिला न्यायवादी  के०एस० जरयाल व  कमल चन्देल ने की।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *