घोरल के अवैध शिकार करने पर पुलिस ने किया मामला दर्ज, तीन युवकों को लिया हिरासत में

रामपुर बुशहर,27 फरवरी योगराज भारद्वाज

पुलिस उपमंडल रामपुर बुशहर के तहत पुलिस चौकी तकलेच क्षेत्र में संरक्षित जानवर के अवैध शिकार का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात को तीन युवकों ने एक दुर्लभ जंगली जानवर घोरल का शिकार कर लिया। लेकिन वन विभाग के मुस्तैदी से मामला का खुलासा हुआ और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया।

यह घटना मुनीश वन बीट क्षेत्र में हुई, जहां वन विभाग के गुप्तचरों ने वन रक्षकों को सूचना दी कि जंगल में दो गोलियों की आवाजें सुनी गई हैं। इस सूचना पर वन रक्षक तत्काल हरकत में आ गए और अपने सहयोगियों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। वन रक्षक ने गाड़ी का पीछा किया और पुलिस को सूचित किया कि उन्हें संदेह है कि एक वाहन मुनीश से तकलेच की ओर बढ़ रही है, जिसमें संभवतः शिकारी मौजूद हो सकते हैं। वहीं आशंका जताई गई कि उनके पास हथियार भी हो सकते हैं। वन रक्षकों की सूचना पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तकलेच चौकी के पास वाहन को रोका। इस वाहन में तीन युवक सवार थे। इसके पश्चात पुलिस ने शक के आधार पर वाहन की तलाशी ली तो इसके पिछले हिस्से में एक मृत घोरल पाया गया। इसके अलावा, आरोपियों के पास से दो बंदूकें भी बरामद हुईं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

वन विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के जंगलों में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए गश्त बढ़ाई जाएगी और अवैध शिकार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने खबर की पुष्टि की है।

घोरल एक संरक्षित वन्यजीव:-

घोरल हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक दुर्लभ और संरक्षित प्रजाति का जंगली जानवर है। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची- I के तहत विशेष संरक्षण प्राप्त है। इस अधिनियम के अनुसार, गोरल के शिकार पर कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें सात साल तक की कैद और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *