चरस रखने के आरोपी को कोर्ट ने सुनवाया 10 साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपए का जुर्माना 

रामपुर बुशहर,30 अप्रैल योगराज

जिला एँव स्त्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी बालक राम पुत्र  धनु राम गांव घाटू डाकघर उर्टू तैहसील निरमण्ड जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश  व उम्र 38 साल को 10 साल कठोर कारावास व एक लाख रूपये की सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी एलएम  शर्मा ने बताया कि यह मामला 14 जुन 2022 को पुलिस पार्टी जब गश्त पर रवाना थी तो पुलिस को गुप्त सुचना मिली की बालक राम उपरोक्त बड़ीलांज के आसपास चरस बेचने वाला है। इस सुचना पर पुलिस पार्टी लांज की तरफ रवाना हुई । रास्ते से पुलिस पार्टी ने दो गवाहों को शाम अपने साथ लिया तथा पुलिस पार्टी सुचना के आधार पर बताये गये स्थान के आस-पास छुप गई । समय 5 बजे मुख्वर खास ने एक व्यक्ति को पहचाना और बताया कि यही बालक राम है। बालक राम ने अपने हाथ मे एक कैरी बैग उठा रखा था। पुलिस ने उसे काबू किया तथा बैग को चैक किया। जिसमें से 1.542 कि0ग्रा0 (एक किलो पांच सौ व्यालिस ग्रांम) चरस बरामद हुई।  मुकदमे की तपतीश मु०आ० विजय व मु०आ० जगदीश ने की। तपतीश मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश किया गया । जहां पर कुल 15 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किये गये। दोनो पक्षों की दलीले सुनने के पश्चात अदालत ने यह फैसला सुनाया। सरकार की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी एलएम शर्मा व कमल चन्देल ने की।

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