नाबालिग लड़की को भगाने व बलात्कार करने के आरोप में 20 बर्ष सशक्त कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई

रामपुर बुशहर, 20 जनवरी

अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायालय पोक्सो कोर्ट किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक फैसला सुनाते हुए आरोपी पुष्कर्मा पुत्र जगदीश चन्द निवासी भगावट डा० किन्नू तहसील रामपुर जिला शिमला को एक नाबालिग लड़की को भगाने व बलात्कार करने के आरोप में 20 बर्ष सशक्त कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

फैसले की जानकारी देते हुए उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि  7 अक्तूबर

2021 को पीड़िता बिना बताए घर से कहीं चली गई । माता- पिता ने पीड़िता की तलाश गांव व आस-पास के इलाके में की परन्तु पीड़िता का पता न चला। माता-पिता ने उसकी सूचना थाना में दी, जहां पर गुमशुदगी की रपट दर्ज की गई। पीड़िता की तलाश पुलिस ने अमल में लाई, जो टॉवर लोकेशन के आधार पर आरोपी के गांव भगावट में आरोपी के साथ मिली। जिसके बाद पीड़िता का मैडीकल मुलाहजा तथा चीफ जुडीशियल किन्नौर के समक्ष ब्यान कलमबन्द करवाया गया। मुकदमा की तफ्तीश थाना प्रभारी राजेन्द्र ठाकुर किन्नौर ने अमल में लाई। तफ्तीश के दौरान सभी गवाहों के ब्यानात, कलमबन्द करवाए गए। वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए सभी प्रदर्शों को एसएफएसएल  जुन्गा भेजा गया। चालान अदालत में पेश करने के बाद 18 गवाहों के साक्ष्य कलमबन्द किए गए। सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुँची कि आरोपी ने नाबिलिंग जिसकी उम्र 15 वर्ष थी, को अगवा कर उसके साथ शारिरीक सम्बन्ध बनाए हैं। जो पोक्सो एक्ट व भा0द0सं0 की धारा 376(3) के तहत जुर्म है और जिसके लिए कानून द्वारा न्यूनतम 20 बर्ष सजा का प्रावधान है। सरकार की तरफ से मुकदमें की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल द्वारा की गई।

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