शराब पीकर वाहन चलाने वालों की खैर नहीं, भरना होगा भारी भरकम जुर्माना

हिमाचल की सडक़ों पर अब जरा संभल कर गाड़ी चलाए । अगर कही शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो भारी भरकम जुर्माना भुगतना पड़ सकता है । चूुकि प्रदेश पुलिस अब सडक़ हादसे रोकने के लिए सख्ती करने जा रही है ।
पुलिस प्रमुख ने फरमान जारी किए है कि वह गाड़ी चलाने वाले वाहन चालको की एल्को सेंसर से जांच करें। अगर कोई नशे में गाड़ी चलाते हुए पाया गया तो उसका मौके पर ही चालान काटा जाए।  शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 से 15
हजार का चालान कटेगा और साथ में अगर  लाइसेंस नही होगा तो 22 हजार का चालान होगा। इसके अलावा अगर शराब पीकर गाड़ी चला रहे हों और आप उसके मालिक नहीं हैं तो 30 हजार का चालान कटेगा। यह जुर्माना अल्कोहल की मात्रा के हिसाब से तय होगा। 30 एमएल से ज्यादा मात्रा आने पर जुर्माने की राशि तय होगी। केंद्र सरकार ने हादसों पर लगाम कसने के लिए ही 2019 में जुर्माना राशि में बढ़ोतरी की थी। बता दे कि प्रदेश में सडक़ दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में लापरवाही से वाहन चलाना है। इसके अलावा तेज रफ्तार, नशे में गाड़ी चलाना, फिसलन भरी एवं असमतल सडक़ सतह, वाहनों में खराबी, खराब मौसम, बाहरी मोड़ों पर पैरापिट्स का न होना भी हादसे होने की वजह हैं। वर्ष 2022 में 94.61 प्रतिशत दुर्घटनाएं मानवीय गलतियों के कारण हुई हैं। वाहन चालकों को सीट बेल्ट पहनने की आदत ही नहीं है।

ऐसे हो रहा अब चालान
बिना लाइसेंस 7500, सीट बेल्ट न लगाने पर 1500, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 से 15, 22 और 30 हजार, बिना इंश्योरेंस 3000, मोबाइल पर बात करने पर 7500, बिना हेलमेट 1500, ओवर स्पीड 1500 रुपए तय किए गए हैं।


सरकार ने चालान पर डेढ़ गुणा जुर्माना फैक्टर लगाया था।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर ज्यादा सख्ती मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 लगाई जाती हैं। इसमें लिखा है कि आपने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 का उल्लंघन किया है, जिसके चलते आपका वाहन मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत जब्त किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके
बाद गाड़ी अदालत से रिलीज करनी पड़ सकती हैं।

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