कोर्ट ने चरस के आरोपी को 10 साल व एक लाख रुपए जुर्माने की सुनाई सजा

रामपुर बुशहर, 27 अप्रैल

 अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी राकेश कुमार पुत्र  बुदी सिंह निवासी गांव डीम डाकघर जाओ तहसील आनी जिला कुल्लू उम्र 35 वर्ष को चरस रखने व बेचने का आरोप सिद्ध होने पर 10 वर्ष का सशक्त कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल ने बताया कि  2 जनवरी 2022  को पुलिस टीम मुख्य आरक्षी अनुपम की अगुवाई में गश्त व नाकाबन्दी मुकाम कुल्लू भुन्तर, बंजार, आनी व निरमण्ड  की और रवाना थी! बजीरवावडी सड़क निरमण्ड से रामपुर नाका लगाया हुआ था तो समय करीब 5 बजे शाम HRTC एचआरटीसी बस नम्बर एचपी

06A-8283 जो जाबों से रामपुर वाया आनी आ रही थी। बस को चैकिंग बारे रोका गया तो इसी दौरान बस की सीट न0 05 पर पीठू बैग लेकर दोषी बैठा था तथा पुलिस पार्टी को देख कर पीठ बैग को छुपाने लगा और सीट से उठ कर बाहर निकलने लगा तो पुलिस टीम ने उसे पकड़ कर बाहर निकलने व पीठू बैग छुपाने का कारण पूछा तो वह काफी घबराया हुआ लगा। जिसे पुलिस टीम ने काबू किया और पीठू बैग को चैक किया तो उसमें 3 किलो 228 ग्राम चरस बरामद हुई। जिस पर थाना ब्रौ में एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ । तफ्तीश मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश किया। जहां पर कुल 16 गवाहों के साक्षय दर्ज किए। दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद केस के अन्त में अदालत ने आरोपी राकेश ‘कुमार को चरस रखने का जुर्म साबित होने पर 10 साल सशक्त कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकदमें की पैरवी उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल व कमल चन्देल ने की ।

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