चरस के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माना

रामपुर बुशहर, 17 अप्रैल

 रामपुर बुशहर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 1 वर्ष का सशक्त कारावास व 10 हजार रुपए  जुर्माने की सजा सुनाई है।  सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल व केएस जरयाल ने की। फैसला की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि आरोपी हरी चंद पुत्र खेम दास गांव समेतर डा. डगेड तहसील आनी जिला कुल्लू को चरस रखने व बेचने का आरोप सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि 14 जनवरी 2021 को पुलिस टीम मुख्य आरक्षी विजय सिंह की अगुवाई में गश्त पर रवाना थी तथा चम्बा  नाला नज्द काली माता मंदिर पर नाका लगाया हुआ था, उसी समय करीब 1 बजे रात आरोपी शवाड़ की तरफ से नगांन की ओर एक थैला हाथ में उठाए हुए आ रहा था। आरोपी  पुलिस पार्टी को देख कर भागने लगा, लेकिन पुलिस जवानों की सहायता से काबू किया और उसके पास 4 किलो 505 ग्राम चरस बरामद की तथा थाना आनी में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ।तफ्तीश मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश किया। जहां पर कुल 12 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। केस के अंत में अदालत ने उसे चरस रखने का आरोपी पाया, लेकिन रसायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए सैंपल 56 ग्राम चरस के लिए ही सजा सुनाई गई।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *