कोर्ट ने चरस रखने के आरोप में चार को सुनाई 12-12 साल की सजा 

रामपुर बुशहर, 27 अप्रैल

 जिला एंव सत्र न्यायधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी विरेन्द्र सिहं पुत्र  महासिन निवासी नौलथा तहसील व जिला पानीपत हरियाणा, जोगिन्द्र सिंह पुत्र  रणधीर निवासी धाहर तहसील ईशराना जिला पानीपत, श्याम लाल पुत्र  हरी चन्द निवासी नौलथा तहसील व जिला पानीपत हरियाणा तथा खेम चन्द पुत्र  डोला सिंह निवासी धारवी तहसील आनी जिला कुल्लू को 4 किलो 30 ग्राम चरस रखने के जुर्म में प्रत्येक को 12 साल का सशक्त कारावास व एक लाख जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी केएस. जरयाल ने बताया कि  8 अगस्त 2021 को पुलिस की और से प्रितम सिंह अन्य मुलाजमान के साथ मुकाम बैहना सड़क पर नाकाबंदी लगाकर मौजूद था तो समय 7 बजे सुबह एक सैन्टरो कार न० एचआर 121 5166 आनी की तरफ से लूहरी की ओर आ रही थी, जिसे रोककर चैक किया तो उपरोक्त कार को दोषी विरेन्द्र सिंह चला रहा था तथा अन्य दोषीगण कार में बैठे पाए गए । कागजात चैक करने पर कार विजय अहलावत निवासी रोहतक हरियाणा के नाम होना पाई गई। दौराने पूछताछ कार सवार घबरा गए, जिस पर पुलिस ने कार की तलाशी ली कार के वोट में बैटरी के नजदीक एक कैरी बैग बरामद हुआ जिसे चैक करने पर उसमें 4 किलो 30 ग्राम चरस पाई गई। जिस पर थाना आनी में दोषीगणों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20,29 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश पूर्ण होने पर चालान अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से 16 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। अदालत ने साक्ष्यों व दोनों पक्षों की दलीले सुनी तथा जुर्म साबित होने पर हर दोषी को 12 साल कठोर काराबास व एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमें की पैरवी जिला-न्यायवादी  एकल्वय, उप जिला न्यायवादी केएस जरयाल व कमल चन्देल ने की ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *