रामपुर बुशहर, 30 दिसंबर
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायलय किन्नौर पोक्सो कोर्ट स्थित रामपुर ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी राकेश उर्फ रॉकी पुत्र राम सरण निवासी बीशल डाक घर डिगेड तहसील आनी जिला कुल्लू को 10 साल सशक्त कारावास व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि वर्ष 2019 में आरोपी ने पीड़िता (जिसकी उम्र 15 वर्ष थी) के साथ भगा कर शादी कर ली थी। बेटी ने पिता को शिकायत करने से मना किया लेकिन 6 महीने बाद पीड़िता ने अपने घरवालों को बताया कि आरोपी व उसके परिवार वाले उसके साथ दुर्व्यवहार व मारपीट करते हैं अन्ततः 15 मई 2019 को पीड़िता के घरवालों को पता चला कि पीड़िता ने लुहरी पुल से सतलुज नदी में छलांग लगाई। पुलिस ने डेड बॉडी की तलाश अमल में लाई जो कुछ दिनों बाद 29 मई.2019 को कुछ दूरी पर सतलुल नदी में मिली। पोस्टर्माटम में पाया गया कि पीड़िता के गर्भ में शिशु पल रहा था। इस बारा आरोपी व उसके परिवार के खिलाफ पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसानें व नाबालिक के साथ आरोपी राकेश द्वारा शारीरिक संबंध बनाने का केस दर्ज किया गया। मुकदमों की तफतीश एस. आई भागचंद द्वारा की गई। चालान अदालत में पेश करने के बाद 15 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए। वैज्ञानिक साक्ष्यों व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राकेश कुमार के माता पिता को पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसानें व तंग करने के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन आरोपी राकेश कुमार को नाबालिक के साथ शारीरिक संबंध बनाने के जुर्म में 10 साल कारावास व 5 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। यहां यह बताना उचित है कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ किसी भी तरह के संबंध बावजुद उसकी मर्जी भी जुर्म है चूंकि नाबालिक की सहमती कानुन की नजर में कोई सहमती नहीं होती।
सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल द्वारा की गई।