रामपुर बुशहर,1 मार्च मीनाक्षी
समस्त माल वाहक वाहनों, टैक्सी-मैक्सी व कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों के मालिकों को सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा यात्री एवं माल कर जो कि 1 जनवरी
2022 से परिवहन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था तदोपरान्त आज तक जिन वाहनों का विशेष पथ कर जमा नहीं है व आबकारी एवं कराधान विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर सम्बंधित पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकारी व क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जहाँ वाहन पंजीकृत है में 31 मार्च 2025 तक जमा करवाना सुनिश्चित करें , अन्यथा विशेष नीति के तहत छूट (10 प्रतिशत जुर्माना राशि) का लाभ के लिए जो समय सरकार द्वारा 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया था तदोपरान्त कोई भी छूट नहीं दी जाएगी व 100 प्रतिशत जुर्माना राशि के साथ विशेष पथ कर वसूला जाएगा। यह जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रामपुर द्वारा दी गई।