ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू करने की तैयारी, कैमरे करेंगे वाहनों की जांच
रामपुर बुशहर, 24 मार्च मीनाक्षी
हिमाचल प्रदेश में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन वाहनों पर यह प्लेट नहीं होगी, उन्हें पंजीकृत नहीं माना जाएगा और उनके खिलाफ केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत चालान किया जा सकता है। परिवहन विभाग अब प्रदेश में ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू करने की तैयारी में है, जिसके माध्यम से बिना एचएसआरपी वाले वाहनों की पहचान की जाएगी।
आरटीओ रामपुर जसपाल सिंह नेगी ने बताया कि ई-डिटेक्शन सिस्टम एक अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित निगरानी तंत्र है, जिसे विशेष रूप से राजमार्गों पर चल रहे वाहनों के दस्तावेजों की जांच के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिस्टम सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी उपकरणों की मदद से टोल प्लाजा और अन्य स्थानों पर गुजरने वाले वाहनों की स्कैनिंग करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों के पास आवश्यक दस्तावेज और पंजीकरण प्लेट हों।
आरटीओ जसपाल सिंह नेगी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2011-12 से सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। एचएसआरपी उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमीनियम से बनी होती है और इसमें एक यूनिक लेजर कोड, स्थायी पहचान संख्या और पंजीकरण चिन्ह होता है। इस प्लेट में रिफ्लेक्टिव शीट का उपयोग किया जाता है, जिससे रात में और कम रोशनी की स्थिति में भी यह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
एचएसआरपी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह वाहन चोरी और धोखाधड़ी को रोकने में मदद करती है। यदि कोई वाहन चोरी हो जाता है, तो यह प्लेट उसे ट्रैक करने और उसकी पहचान सुनिश्चित करने में सहायक होती है। इसके अलावा, इस प्लेट का रंग वाहन के प्रकार और उसकी पंजीकरण श्रेणी से मेल खाता है, जिससे त्वरित पहचान में आसानी होती है। उन्होंने बताया कि यह सिस्टम टोल प्लाजा और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे कैमरों की मदद से वाहनों की जांच करेगा। यदि किसी वाहन पर एचएसआरपी नहीं लगी होगी, तो उसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए चालान किया जाएगा।
रामपुर के आरटीओ जसपाल सिंह नेगी ने बताया कि जिन वाहन मालिकों ने अब तक अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाई है, वे तुरंत इसे लगवाएं। अन्यथा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाहन मालिक अपने नजदीकी वाहन डीलर के पास जाकर निर्धारित फीस जमा करके एचएसआरपी बनवा सकते हैं।
आरटीओ जसपाल सिंह ने बताया कि यदि किसी वाहन पर एचएसआरपी नहीं लगी होगी, तो उसे न केवल चालान का सामना करना पड़ेगा, बल्कि वाहन से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकेगा। परिवहन विभाग के अनुसार, बिना एचएसआरपी वाले वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, यदि वाहन चोरी हो जाता है और उस पर एचएसआरपी नहीं लगी है, तो उसकी पहचान और ट्रैकिंग करना मुश्किल हो सकता है।
फोटो कैप्शन
रामपुर बुशहर : बिना प्लेट के वाहन।