हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगाने वालों का कटेगा चालान, हजारों में भरान पड़ेगा जुर्माना

रामपुर बुशहर,16 अप्रैल योगराज भारद्वाज

भारत में सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न नियमों और कानूनों को लागू करती रही है। इन्हीं नियमों में से एक है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का अनिवार्य रूप से उपयोग करना। यह प्लेट वाहन की पहचान को सुरक्षित और प्रमाणिक बनाती है, जिससे वाहन चोरी रोकने और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के अंतर्गत, यदि कोई वाहन स्वामी अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाता है, तो उस पर 3000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नियम दोपहिया और चारपहिया दोनों प्रकार के वाहनों पर समान रूप से लागू होता है।

रामपुर में आरटीओ जसपाल सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक रामपुर में लगभग 50 चालान काटे जा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस नियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया था, ताकि वाहन मालिक समय रहते हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकें।

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आखिर क्यों है इसकी विशेषता 

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक विशेष प्रकार की प्लेट होती है जो एल्यूमिनियम की बनी होती है और उस पर एक यूनिक सीरियल नंबर वाला होलोग्राम लगा होता है। इसमें एक लेज़र कोड भी होता है जिसे ट्रेस किया जा सकता है। इससे वाहन की असली पहचान करना आसान हो जाता है और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर कोई अपराध करना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई वाहन चोरी हो जाता है तो सामान्य नंबर प्लेट को आसानी से बदल दिया जाता है, जिससे पुलिस को उसे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को हटाना या बदलना आसान नहीं होता, और उसका डेटा राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड में होता है, जिससे वाहन को ट्रेस करना आसान हो जाता है। इससे वाहन चोरी की घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। देशभर में वाहनों की नंबर प्लेटों का कोई एक समान प्रारूप नहीं था, जिससे भ्रम की स्थिति बनती थी। लेकिन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

 के लागू होने के बाद पूरे देश में एक जैसी नंबर प्लेटें हो जाएंगी, जिससे पुलिस और अन्य एजेंसियों को काम करने में आसानी होगी। ये नंबर प्लेट विशेष फॉन्ट और साइज़ में होती हैं, जिससे नंबर को पढ़ने में दिक्कत नहीं होती।

एक बार लगाने के बाद इसे बिना नुकसान पहुंचाए हटाना लगभग नामुमकिन होता है। इससे नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की संभावना खत्म हो जाती है, जो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अब यह हर वाहन मालिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने वाहन में  हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाए। यह नियम नए और पुराने सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होता है। नियम का उल्लंघन करने पर 3000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। 

फोटो कैप्शन

रामपुर बुशहर : वाहन 

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