आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के प्रावधान आगामी 60 दिनों तक लागू

ज़िला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने जारी किए आदेश

नियोक्ता को पुलिस थाना में प्रवासी श्रमिकों का विवरण उपलब्ध करवाना होगा अनिवार्य

उल्लंघन की अवस्था में होगी कार्यवाही

चंबा, 15 जुन

ज़िला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के प्रावधानों को ज़िला में आगामी 60 दिनों तक लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बाहरी कामगारों, किरायेदारों ,घरेलू श्रमिक की बढ़ रही संख्या को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचित किए जाने पर एहतियातन असामाजिक तत्वों और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों की पहचान के लिए आगामी 60 दिनों तक धारा 144 के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया है ।
आदेश में यह भी कहा गया है कि विद्युत परियोजनाओं के तहत ठेकेदारों या कंपनियों में लगे प्रवासी मजदूरों की पूर्ववृत्त पहचान और बाहरी राज्यों से आने वाले कपड़े, शाल इत्यादि बेचने और बर्तनों की साफ सफाई से सम्बधित कार्यों में लगे लोगों की पूर्ववृत्त पहचान आवश्यक है

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