मतदान और मतगणना के दौरान शराब बिक्री पर रहेगी पूर्ण रोक
होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और शराब ठेकों को बंद रखने के आदेश
चुनाव प्रभावित क्षेत्रों में 48 घंटे पहले से लागू होगी पाबंदी
शिमला। हिमाचल प्रदेश में नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने संबंधित क्षेत्रों में “ड्राई डे” घोषित किए हैं। यह आदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा जारी किया गया है।
आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस (IAS) द्वारा जारी आदेशों के अनुसार नगर पंचायतों, नगर परिषदों, नगर निगमों, पुनर्गठित नगर परिषद रोहड़ू और नारकंडा के चुनाव 17 मई और 22 मई 2026 को आयोजित होंगे, जबकि ग्राम पंचायत चुनाव 26, 28 और 30 मई 2026 को होंगे।
आदेशों के तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले, मतदान दिवस तथा मतगणना के दिन संबंधित पंचायत और नगर निकाय क्षेत्रों में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश से लगती 3 किलोमीटर की सीमा क्षेत्र में भी मतदान दिवस पर ड्राई डे लागू रहेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन दिनों में किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, बार, शराब ठेके या अन्य सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर शराब परोसने या बेचने की अनुमति नहीं होगी। स्टार होटल और विभिन्न लाइसेंस धारक संस्थानों पर भी यह प्रतिबंध समान रूप से लागू रहेगा।
इसके अलावा बिना लाइसेंस वाले परिसरों में शराब का भंडारण भी प्रतिबंधित रहेगा और आबकारी कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने सभी जिला अधिकारियों, आबकारी अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष गश्त की व्यवस्था की जाए। आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अधिकारी भी जिम्मेदार माने जाएंगे।

